बीकानेर, 29 जून। राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वर्ग के छोटे एवं मध्यम श्रेणी के विभिन्न व्यवसाय कैनवास स्कूल बैग बनाना, सीमेंट की जाली बनाना, कपड़े धोने का साबुन बनाना एवं पाउडर, स्टेशनरी दुकान, फोटोग्राफी, होजरी दुकान, साइकिल दुकान, ऑटो मैकेनिक, रेडीमेड गारमेंट्स, मनिहारी, प्रोविजन स्टोर और बिजली के सामान की दुकान आदि के पात्र लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से अनुदान और बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
परियोजना प्रबंधक ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों एवं व्यक्तियों की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 60 हजार 120 रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 54 हजार 300 रूपये से कम होनी चाहिए। पोप को (प्रोग्राम का पैकेज) दिया जाए तो फायदा होगा। निःशुल्क आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति से तथा शहरी क्षेत्रों में अनुजा निगम, नगर निगम एवं नगर पालिका से प्राप्त किये जा सकते हैं। योजना के तहत इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा 10 हजार रूपये (जो भी कम हो) निगम द्वारा लाभार्थी को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। ऋण योजना से संबंधित समस्त जानकारी निगम कार्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्र की पंचायत समिति से कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है।