पंजाब में 5994 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पंजाब सरकार शुरू में एक याचिका लंबित रहने तक भर्ती को निलंबित करने पर सहमत हुई, लेकिन बाद में समझौते को वापस ले लिया, जिसके बाद उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा और भर्ती प्रक्रिया रोकनी पड़ी।
वकील विकास चतरथ के माध्यम से परविंदर सिंह और अन्य द्वारा दायर याचिका के अनुसार, पंजाब सरकार ने 12 अक्टूबर, 2022 को 5994 ईटीटी शिक्षक पदों का विज्ञापन दिया था। हालांकि, 28 अक्टूबर, 2022 को भर्ती नियमों में बदलाव ने इसे सभी ग्रुप सी के लिए अनिवार्य कर दिया। सरकारी नौकरी आवेदकों को एक अतिरिक्त पंजाबी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यह परिवर्तन पहले से विज्ञापित ईटीटी शिक्षक पदों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया था, जिससे पात्र उम्मीदवारों के बीच भ्रम और असंतोष पैदा हुआ।
ईटीटी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर नए नियम को लागू करते हुए 1 दिसंबर, 2022 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह संशोधन पहले विज्ञापित पदों पर लागू नहीं होना चाहिए, और वे शुद्धिपत्र को रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया को रोकने की मांग कर रहे हैं।
उच्च न्यायालय ने इस मामले में विज्ञापन के बाद भर्ती मानदंड बदलने के मुद्दे को मुख्य चिंता के रूप में उजागर किया। इस बदलाव के कारण योग्य उम्मीदवार अयोग्य हो गए हैं और भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में भ्रम पैदा हो गया है। परिणामस्वरूप, चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति से पहले इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है।